Friday, August 29, 2025

डाॅ. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के अंतर्गत 31 जनवरी 2026 तक कर सकते हैं आवेदन - उपायुक्त

डाॅ. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के अंतर्गत 31 जनवरी 2026 तक कर सकते हैं आवेदन - उपायुक्त

पंचकूला, 29 अगस्त - उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 तक है। योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग, विमुक्त जाति, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतू जाति तथा टपरीवास जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए 31 जनवरी 2026 तक आवेदन पत्र पोर्टल https://saralharyana.gov.in   पर ऑनलाइन कर सकते हैं।
         इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला कल्याण अधिकारी विशाल बंसल ने बताया कि आवेदन करने वाले प्रार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय 4 लाख रूपए  से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र छात्र व छात्राओं का शैक्षणिक स्तर उंचा उठाने तथा उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न करने के लिए विद्यार्थियों को विभिन्न कोर्स में 8000 रुपए से 12000 रूपए तक प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
        उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए तथा उसने अगली कक्षा में प्रवेश लिया हो और उनके परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रूपए से कम हो। उन्होंने बताया कि पात्रता मानदंड और योजना के अन्य विवरण विभाग की वेबसाईट www.haryanascbc.gov.in पर देखे जा सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या या जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 0172-2583378 एवं जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
  जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि डा. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, घुमंतु, अर्ध घुमंतु जाति एवं टपरीवास जाति के 10वीं कक्षा में उतीर्ण छात्र के लिए शहरी क्षेत्र में 70 प्रतिशत अंक तथा ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कक्षा 11वीं तथा सभी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स के प्रथम वर्ष में पढने वाले छात्रों को 8 हजार रुपए की वार्षिक छात्रवृति प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण छात्रों के लिए शहरी क्षेत्र में 75 प्रतिशत अंक और ग्रामीण में 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कक्षा स्नातक के प्रथम वर्ष आर्ट्स/कार्मस/साइंस व सभी डिप्लोमा कोर्सिस में पढ़ने वाले को 8 हजार रुपए वार्षिक छात्रवृति, इंजिनियरिंग तथा अन्य तकनीकी एवं व्यवसायिक कोर्सेज के छात्रों को 9 हजार रुपए वार्षिक व मेडिकल तथा अलाईड कोर्सेज के छात्रों को 10 हजार रुपए की राशि वार्षिक छात्रवृति के रूप में प्रदान की जाएगी।
     इसी प्रकार, स्नातक की परीक्षा में शहरी क्षेत्र में 65 प्रतिशत व ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। स्नातकोत्तर कक्षा में पढने वाले प्रथम वर्ष आर्ट, कॉमर्स व साईंस के छात्र को 9 हजार रुपए वार्षिक छात्रवृति, इंजिनियरिंग तथा अन्य तकनीकी व्यवसायिक कोर्सेज के छात्रों को 11 हजार रुपए व मेडिकल व अलाइड कोर्सेज के छात्रों को 12 हजार रुपए की राशि वार्षिक छात्रवृति के रूप में प्रदान की जाएगी।
     डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के छात्रों को भी लाभ देने के लिए शामिल किया गया है। पिछड़ा वर्ग ब्लाक ए के 10वीं कक्षा में उतीर्ण छात्र के लिए शहरी क्षेत्र में 70 प्रतिशत अंक तथा ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कक्षा 11वीं तथा सभी डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्सेज के प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले छात्रों को 8 हजार रुपए की वार्षिक छात्रवृति प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछड़ा वर्ग ब्लाक बी तथा अन्य वर्गोें के 10वीं कक्षा में उतीर्ण छात्रों के लिए शहरी क्षेत्र में 80 प्रतिशत अंक तथा ग्रामीण क्षेत्र में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कक्षा 11वीं तथा सभी डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्सेज के प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले छात्रों को 8 हजार रुपए की वार्षिक छात्रवृति प्रदान की जाएगी।

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